हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के ई पास में बदलाव किया है। अब आवेदनकर्ताओं को हिमाचल आने के लिए फार्म में एड्रेस प्रूफ देना होगा। बाहरी राज्यों में व्यक्ति किस शहर में रहता है, अपनी पहचान बतानी होगी। बिना जानकारी दिए फार्म अपलोड नहीं होंगे। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि बाहरी राज्यों के लोग 14 दिन तक क्वारंटीन से बचने के लिए गलत एड्रेस अपलोड कर रहे हैं।दिल्ली, मुंबई आदि 13 ऐसे शहर हैं, जहां कोरोना ने विकराल रूप धारण किया हैदिल्ली के सभी जिलों से आने वाले लोग हिमाचल में 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन होंगे। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, थिरुवल्लुर, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगाल्पट्टू से हिमाचल आने वाले लोगों को भी संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। एक सप्ताह के बाद इनकी सैंपलिंग होगी।
। सरकार को शिकायत मिली है कि इन शहरों में रहने वाले हिमाचली गलत एड्रेस बताकर हिमाचल आ रहे हैं। जिससे हिमाचल में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार के सामने ऐसे कुछ मामले आए हैं, जहां लोगों ने ग़लत सूचना भरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि गलत सूचना देने पर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।