कोरोना:हिमाचल में थूकने का मामला आया,अगर पाजिटिव ने थूका तो 307 के तहत मामला दर्ज होगा -डीजीपी

कोरोना:हिमाचल में थूकने का मामला आया,अगर पाजिटिव ने थूका तो 307 के तहत मामला दर्ज होगा -डीजीपी

कई जगह कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों द्वारा दूसरे के मुंह पर थूकने की वारदातें सामने आ रही हैं। में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यह जानकारी देते हुए हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे के मुंह पर थूकता है तो उसके खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही अगर दूसरे व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है और उसकी मौत होती है तो हत्या (302) का मामला दर्ज किया जाएगा।  डीजीपी ने बताया कि पिछले कल तब्लीगी जमात से मार्च में लौटे 12 लोगों ने जानकारी दी है। साथ ही तब्लीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए 52 लोगों ने भी पुलिस को सूचना दी है। यह लोग क्वारंटाइन में हैं।

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