हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों में 31 मार्च तक पहले की तरह ही लेन-देन होगा। डिपुओं में स्थापित पीओएस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक लेने-देन में 31 मार्च तक छूट दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किये है। अंडर सेक्रेटरी खाद्य आपूर्ति विभाग सुरेश चंद डोगरा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते जारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी में छूट दी गई है
अबहिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों पर 31 मार्च तक PoS मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक लेन-देन से छूट दी गई है। राशन कार्ड धारकों को QR कोड या राशन कार्ड नंबर के माध्यम से राशन मिलेगा। सभी उचित मूल्य दुकान धारकों को रिकॉर्ड मैन्युअल रखना होगा, जैसा कि PoS मशीनों की स्थापना से पहले होता था। ये कदम पर्देेश में कोरोना वाईरस को महामारी घोषित होोने के बाद उठाए गए हैै
