कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों द्वारा किसी मामले में दी अंतरिम राहत 16 अप्रैल या अगले आदेशों तक लागू रहेगी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुरेश्वर सिंह ठाकुर की विशेष पीठ ने असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 24 मार्च को जारी आदेशों की अनुपालना में राज्य की तमाम अदालतों ने अपनी कार्यप्रणाली को निलंबित कर दिया है। कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मजबूत उपाय किए हैं। तीन सप्ताह के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई है।
