तब्लीगी जमातऔर विदेशों से लौटे लोग आज शाम पांच बजे तक बता दे नही तो 307 अटेंप्ट टू मर्डर  के तहत  मामला दर्ज होगा-डीजीपी मरडी

तब्लीगी जमातऔर विदेशों से लौटे लोग आज शाम पांच बजे तक बता दे नही तो 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत मामला दर्ज होगा-डीजीपी मरडी

[05/04, 15:29] Vd Sharma: शिमला। कोरोना वायरस( Corona virus) के खिलाफ एहतियात बरतते हुए तब्लीगी जमात और विदेशों से लौटे लोगों को शाम पांच बजे तक की मोहल्लत दी है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरडी ने ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय में जानकारी छिपाई और पुलिस को बाद में पता चला तो ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर (Attempt to murder) के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी
[05/04, 15:30] Vd Sharma: 
मरडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजामुद्दीन तब्लीगी जमात या फिर विदेश से लौटा है, वह शाम पांच बजे तक खुद जानकारी पुलिस या प्रशासन को दें। इसके बाद अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई तब्लीगी जमात या विदेश से आया है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होगा। डीजीपी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए जो भी तब्लीगी जमात से लौटा है या फिर विदेश से और जानकारी नहीं दी है, वह पांच बजे तक जानकारी दें।डीजीपी एसआर मरड़ी ने बताया कि अब तक तब्लीगी जमात से जुड़े मामलों में 17 एफआईआर 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं। साथ ही 270 से अधिक क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी कोरोना पाजिटिव छह मरीज हैं। तीन मरीज डा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज, अस्पताल टांडा और तीन आईजीएमसी शिमला में हैं।

शिमला। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियात बरतते हुए तब्लीगी जमात और विदेशों से लौटे लोगों को शाम पांच बजे तक की मोहल्लत दी है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरडी ने ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय में जानकारी छिपाई और पुलिस को बाद में पता चला तो ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी

मरडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजामुद्दीन तब्लीगी जमात या फिर विदेश से लौटा है, वह शाम पांच बजे तक खुद जानकारी पुलिस या प्रशासन को दें। इसके बाद अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई तब्लीगी जमात या विदेश से आया है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होगा। डीजीपी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस धारा 307 अटेंप्ट टू मर्डर के तहत भी मामला दर्ज करेगी। अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो 302 (हत्या की धारा) लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए जो भी तब्लीगी जमात से लौटा है या फिर विदेश से और जानकारी नहीं दी है, वह पांच बजे तक जानकारी दें।डीजीपी एसआर मरड़ी ने बताया कि अब तक तब्लीगी जमात से जुड़े मामलों में 17 एफआईआर 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं। साथ ही 270 से अधिक क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी कोरोना पाजिटिव छह मरीज हैं। तीन मरीज डा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज, अस्पताल टांडा और तीन आईजीएमसी शिमला में हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी तब्लीगी जमात से लौटे लोगों से पांच बजे तक जानकारी देने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह का सहयोग सरकार को मिलने चाहिए उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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