बजट सत्र के बीच में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिए कि वे कहीं भी जनसभाओं का आयोजन न करें। सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत बनाए हिमाचल प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियम-2020 के अनुसार अगर कोई उपचार और बचाव के उपायों को मानने से मना करता है तो संबंधित जिला दंडाधिकारी, एडीएम, उपमंडल अधिकारी और अधिशासी दंडाधिकारी आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 133 के तहत कार्रवाई को अधिकृत होंगे। यह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। इस धारा के तहत कारावास का भी प्रावधान है।
