शिमला पुलिस द्वारा कल से शिमला में गाड़ियों के लिए लागू होने वाले नियम,जरूर जानिए

शिमला पुलिस द्वारा कल से शिमला में गाड़ियों के लिए लागू होने वाले नियम,जरूर जानिए

  1. इमरजेंसी सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ी: सिर्फ कर्फ़्यू पास या परमिट के साथ चलेगी। इस गाड़ी में कुल दो लोग मान्य होंगे जो एक अगली सीट पर व एक पिछली सीट पर होना चाहिए। दुपहिया वाहन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी वो भी यदि कफ्यू पास होगा।
  2. वो सेवाएं जो exempted कैटेगरी में आती हैं उनको ऑफिस से घर व घर से ऑफिस आने जाने के लिए चौपहिया सरकारी गाड़ी या सरकार द्वारा हायर की गई गाड़ी ही मान्य होगी तथा इस में भी ड्राइवर के अतिरिक्त तीन लोग ही मान्य होंगे। कृप्या विभाग द्वारा जारी आइ कार्ड भी साथ रखें।
    ज्यादा जानकारी के लिए 15.04.2020 की MHA गाइडलाइंस https://www.mha.gov.in/ पर देख लें तथा उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का संलगित आदेश भी देख लें।
    कृपया नियमों का पालन करें तथा नाका ड्यूटी पर पुलिस से ना उलझें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *