हिमाचल: अब शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग हिसा ले सकते हैं–डीजीपी

हिमाचल: अब शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग हिसा ले सकते हैं–डीजीपी

शिमला हिमाचल प्रदेश के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि प्रदेश में एक भी रैड जोन जिला नहीं है। प्रदेश के 6 ऑरैंज और 6 ग्रीन जिले हैं। ऑरैंज जोन में चम्बा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला शामिल हैं। ऑरैंज जिलों में चौपहिया वाहन में एक चालक के साथ 2 अन्य लोग व टैक्सी में भी एक चालक और 2 अन्य लोग बैठ सकते हैं। गाड़ियां चलाने के लिए परमिट व कफ्र्यू पास का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत सवारियों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। शादियों में अब 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति है और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति है।
क्वारंटाइन व कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 एफआईआर दर्ज
डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग क्वारंटाइन व कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस अब उन पर कार्रवाई तेज करेगी। चम्बा जिला में एक व्यक्ति को क्वारंटाइन पर रखा था, उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर लगी पर्ची को फाड़ दिया और घूमने निकल गया। धर्मशाला में एक महिला ने कफ्र्यू पास बनाकर गाड़ी का परमिट लिया था लेकिन महिला ने अन्य 2 गाडिय़ों के नंबर उसी पास पर लिखवा दिए और गाडिय़ां चलाईं। इसके अलावा बद्दी में एक गाड़ी में सवार 3 लोगों ने हिमाचल में घुसने की कोशिश की, ऐसे में इन सभी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सरकारी के साथ-साथ अब निजी कर्मचारियों को भी आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना अनिवार्य है।

ये लोग न निकलें घर से बाहर
डीजीपी ने कहा कि 60 साल से ऊपर बुजुर्ग, 10 साल से कम बच्चे व प्रसव महिला व बीमारी से पीड़ित अन्य h घर से बाहर न निकलें। अन्य लोगों को भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब सिर्फ 5 कोरोना के मरीजों का उपचार चल रहा है। ये मरीज भी जल्द ही ठीक

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