शिमला
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई पंचायतों के गठन के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मानदंड अनुमोदित कर दिए हैं। अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्रदेश में 230 नई ग्राम पंचायतों का गठन प्रस्तावित है। कंवर ने बताया कि विभाग में अब तक प्राप्त 487 से अधिक प्रस्तावों का मानदंडों के अनुसार परीक्षण कर लिया है।संबंधित ग्रामसभा के सदस्य सात दिन के भीतर अपनी आपत्तियां संबंधित उपायुक्तों के समक्ष दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों पर डीसी तीन दिन के भीतर फैसला लेकर विभाग को अपनी संस्तुति देंगे, जिसके बाद सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के बाद मिले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। कंवर ने बताया कि गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उन ग्राम पंचायतों से नई पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2000 और उससे अधिक है।परिवारों की संख्या 500 या उससे अधिक, ग्राम पंचायत के वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 किमी या उससे अधिक, गांव की संख्या 5 या उससे अधिक है। यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत और नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के बाद न्यूनतम 600 होनी चाहिए। यह मानदंड पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी लागू होगा। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएंगी, जिनकी जनसंख्या 750 या उससे अधिक है। वर्तमान पंचायत और नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के बाद न्यूनतम 300 होनी चाहिए।
किस जिले में कितनी नई पंचायतें प्रस्तावित
मंडी 65
कांगड़ा 33
कुल्लू 28
चंबा 18
सोलन 17
बिलासपुर 14
हमीरपुर 09
सिरमौर 08
किन्नौर 07
लाहौल स्पीति 04
ऊना 02