हिमाचल में सार्वजनिक स्थानो पर पान,सुपारी,गैर तम्बाकू उत्पादों को चबाकर थूका तो मामला दर्ज होगा,आदेश जारी

हिमाचल में सार्वजनिक स्थानो पर पान,सुपारी,गैर तम्बाकू उत्पादों को चबाकर थूका तो मामला दर्ज होगा,आदेश जारी

शिमला

हिमाचल प्रदेश मेंधूम्रपान रहित तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सुपारी, गैर तंबाकू उत्पादों को चबाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने (Spitting) वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। इस पर आज प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए हैं। इंडियन मेडिकल कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील के बाद हिमाचल में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब हैं कि इससे पहले हिमाचल में गुटखा, खैनी और च्युइंगम बचने व खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते यह फैसला लिया गया है। आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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