हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में लेनदेन वाइरल ऑडियो में गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग में मेडकिल ख़रीद घोटाले में पिछले दिनों गिरफ्तार हुए स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉ अजय गुप्ता को आज जिला एवं सत्र न्यायालय शिमला से जमानत मिल गई है। बता दें कि डॉ अजय गुप्ता एक निजी कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई बातचीत के ऑडियो वायरल होने के बाद विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे।
5 दिनो तक ज्यूडिशियल रिमांड व 5 दिनों तक गिरफ्तारी के बाद मिली न्यायिक हिरासत के बाद भी विजिलेंस डॉ अजय गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई जिसके चलते आज उनकी जमानत की अर्जी मंजूर हो गई। गौरतलब कि डॉ अजय गुप्ता का कार्यकाल भी आज ही समाप्त हो रहा है तथा आज ही उन्हें सेवानिवृत्ति मिलनी है। जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने ये कह कर उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया कि 10 दिनों में उन्होंने गुप्ता से क्या पूछताछ की। पर विजिलेंस संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। न्यायाधीश ने अजय गुप्ता को ज़मानत दे दी।। गुप्ता के वकील कश्मीर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि पीपीई किट ख़रीद कमेटी में स्वास्थ्य सचिव और डिप्टी डायरेक्टर का ज्यादा रोल है। ऐसे में गुप्ता को बेवजह गिरफ्तार किया। 2 लाख सिक्यीरिटी और 2 लाख पर्सनल मुचलके तथा अन्य शर्तों के साथ ज़मानत दे दी।
गौरतलब है कि विजिलेंस ने 20 मई की रात को गिरफ्तार किया था। 25 दोपहर तक गुप्ता खराब स्वास्थ्य के चलते आईजीएमसी में भर्ती रहे। 25 मई सोमवार को उन्हें कैथू जेल शिफ्ट किया गया था। 26 को जिला सत्र न्यायाधीश ने उन्हें 5 तीन के पुलिस रिमांड पर भेजा था।
याद रहे कि 43 सेकंड का ऑडियो वायरल होने के बाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। अब मामले के तार भाजपा नेताओं के साथ भी जुड़े होने की बात कही जा रही थी। इसी दबाव में आकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था