Motor Accident: ।
निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन से सड़क हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित एसएचओ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कदम उठाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच और सुविधा के लिए राज्यों को तीन महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन से सड़क हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित एसएचओ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कदम उठाएंगे।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस थानों में मोटर एक्सीडेंट क्लीन की जांच हेतु एक विशेष इकाई का गठन किया गया है जो इस इकाई में नियुक्त पुलिस अधिकारी वाहन दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच करते हुए पीड़ित व्यक्ति को वाहन मुआवजा दिलाने के लिए संबंधित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एवं इंश्योरेंस अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में पेश करेंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीटीआर श्री नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि, “मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अस्तित्व में आने के पश्चात एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा निर्देशों की गंभीरता से परिपालना की जा रही है वाहन मालिकों को इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह अपना वाहन बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना इंश्योरेंस से ना चलाएं अन्यथा भारी राशि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर चुकानी पड़ सकती है ।” हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस संदर्भ में नियमित एक्सीडेंट क्लेम केस इसको नियमानुसार संबंधित अथॉरिटी को भेजा जा रहा है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम जांच रिपोर्ट मार्च 2023 इस प्रकार से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग।